देहरादून। दीपावली के त्योहार से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार की ओर से जारी निर्णय के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस दिया जाएगा। हालांकि, बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। यानी पात्रता और निर्धारित गणना के आधार पर कर्मचारियों को अधिकतम सात हजार रुपये तक की धनराशि प्राप्त होगी।
30 दिन की परिलब्धियों के बराबर मिलेगा बोनस
धामी सरकार के इस निर्णय के तहत कर्मचारियों को उनके वेतन और निर्धारित नियमों के अनुसार 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर बोनस दिया जाएगा। इसके लिए अधिकतम भुगतान सीमा 7,000 रुपये रखी गई है। सरकार की इस मंजूरी के बाद पात्र कर्मचारियों को दीपावली से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक राहत
दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार से पहले बोनस मिलने से कर्मचारियों को घरेलू खर्च, खरीदारी और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले को राज्य कार्मिकों के लिए त्योहारी सौगात के रूप में देखा जा रहा है।
इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के बीच दीपावली की खुशियां और बढ़ने की उम्मीद है।





