Uttarakhand कैबिनेट का निर्णय: नियमावली के अनुमोदन के बाद विशेषज्ञ डाक्टर अब 60 की जगह 65 की उम्र में रिटायर होंगे

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राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक 60 के बजाय 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। कैबिनेट ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 लागू करने का निर्णय लिया है।

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों का चयन, एलोपैथिक, दंत, आयुष, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की सीधी भर्ती, आदि। वर्तमान में बोर्ड के मिनिस्टीरियल संवर्ग में कोई नियमित भर्ती कार्मिक नहीं है।

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में सेवा स्थानांतरण के आधार पर तैनात मिनिस्टीरियल संवर्ग (तीन कनिष्ठ सहायक) के पदों को अन्य विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि बोर्ड कार्यालय को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। साथ ही, वरिष्ठ चिकित्सक अब छह० के बजाय छह० वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

खाद्य विश्लेषणशाला के लिए 13 पद सृजित

कैबिनेट ने गढ़वाल मंडल के देहरादून में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत खाद्य विश्लेषणशाला बनाने की अनुमति दी और इसके लिए आवश्यक नौकरी की व्यवस्था की गई। अब राज्य में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए रुद्रपुर और देहरादून में 13 पदों की भर्ती होगी।

फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के लिए आठ पद
आठ पदों को खाद्य सुरक्षा के मोबाइल उपकरणों पर चलाने की अनुमति दी गई है। आउटसोर्स पदों से ये सभी पद भर जाएंगे। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए आम जनता को जागरूक करेंगे और प्रशिक्षित करेंगे।