राज्य अब ऑफलाइन चालान करेगा। सभी संभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन चालान करने की हिदायत दी गई है। अब तक ई-चालान ही था।
परिवहन विभाग ने ऑनलाइन चालान करने का प्रबंध बनाया है। ऑनलाइन चालान में एग्रीगेटर, प्रचार वाहन, फूड वैन, वाहनों में माल रखकर उसे बेचने, उसे संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने आदि की अनुमति नहीं है। ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग चालान नहीं कर पाया। यही कारण है कि परिवहन विभाग ने ऑफलाइन चालान भी शुरू कर दिया है। ऐसे वाहनों को अब परिवहन विभाग की टीम चालान कर सकेगी।
वाहन प्रचार, खाद्य वैन आदि में काम करने वाले व्यक्ति को परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस खत्म होने पर भी उसे इसका पुनः प्राप्त करना होगा। इसका आदेश संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने जारी किया है। साथ ही अल्मोड़ा, पौड़ी, हल्द्वानी और देहरादून जिलों को कोर्ट की चालान बुक और चालान बुक भी दी गई है। आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने कहा कि चालान बुक मिलते ही ऑफलाइन चालान किए जाएंगे।