देहरादून में ट्रैवल एजेंसियों के लिए नए नियम, पुलिस-नगर निगम और एमडीडीए की NOC होगी अनिवार्य

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देहरादून। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ट्रैवल एजेंसियों के संचालन को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब देहरादून में नई ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी लेना अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था के तहत ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस लेने के लिए आवेदनकर्ता को आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तीनों विभागों की एनओसी प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित मानकों और शर्तों को पूरा करने के बाद ही नई एजेंसी को लाइसेंस जारी किया जाएगा।

मौजूदा एजेंसियों को भी छह माह की मोहलत

नए नियम केवल नई ट्रैवल एजेंसियों पर ही लागू नहीं होंगे, बल्कि शहर में पहले से संचालित एजेंसियों को भी इन प्रावधानों का पालन करना होगा। मौजूदा ट्रैवल एजेंसियों को छह माह के भीतर पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी प्राप्त कर संबंधित विभाग में उपलब्ध करानी होगी।

निर्धारित अवधि में एनओसी प्रस्तुत नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

आरटीए की बैठक में हुआ फैसला

दरअसल, 9 अगस्त को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस को लेकर यह प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

परिवहन विभाग का उद्देश्य ट्रैवल एजेंसियों के संचालन के लिए स्पष्ट मानक तय करने के साथ शहर में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। अब आरटीए के निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली एजेंसियों को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।