उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पीजी मेडिकल प्रवेश में एससी आरक्षण का मिलेगा लाभ, मूल निवास की शर्त अहम

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रखने वाले और राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के दौरान एससी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।

इस आदेश को पीजी मेडिकल में प्रवेश की तैयारी कर रहे एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरक्षण के लाभ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमाणपत्र और मूल निवास से जुड़ी पात्रता को अहम माना है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि किसी अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध एससी प्रमाणपत्र है और वह राज्य का मूल निवासी है, तो उसे राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पीजी मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एससी आरक्षण की पात्रता को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, यह आदेश प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी नियमों और पात्रता के निर्धारण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पीजी मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में संबंधित अभ्यर्थियों की पात्रता पर निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाना होगा।