नैनीताल में चलती बस में छात्रा से छेड़खानी, दोषी को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना

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नैनीताल। चलती बस में छात्रा से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के मामले में नैनीताल की सीजेएम कोर्ट ने दोषी शुभम को तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर शुभम को छात्रा से छेड़खानी व अश्लील हरकत के मामले में दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने उसे तीन वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया।

वीडियो प्रसारित करने के आरोप में दो आरोपी दोषमुक्त

मामले में घटना का वीडियो प्रसारित करने के आरोप में अभिषेक और शहजाद भी आरोपी बनाए गए थे। अदालत ने दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में पर्याप्त आधार नहीं पाए जाने पर उन्हें दोषमुक्त करार दिया।

अदालत के फैसले के बाद मुख्य आरोपी शुभम को मिली सजा मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं, वीडियो प्रसारित करने के आरोप से जुड़े दोनों अन्य अभियुक्तों को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया।