अल्मोड़ा में खाद्य मिलावट पर सख्ती: तीन व्यापारियों पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना

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अल्मोड़ा:
अल्मोड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने तीन व्यापारियों पर कुल 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


राजमा और फ्रूट केक के नमूने फेल

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजार में जांच के दौरान खुले राजमा और फ्रूट केक के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों को जांच के लिए राजकीय विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेजा गया।

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रिपोर्ट में खुला राजमा अधोमानक (सबस्टैंडर्ड) पाया गया, जबकि फ्रूट केक मिथ्याछाप (गलत लेबलिंग) का मामला सामने आया।


न्यायालय ने सुनाया जुर्माना

जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अदालत ने निम्न कार्रवाई की:

  • अधोमानक राजमा बेचने वाले व्यापारी पर ₹60,000 का जुर्माना

  • मिथ्याछाप फ्रूट केक बेचने वाले (गुडवन बेकर्स) पर ₹50,000 का जुर्माना

  • बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारी पर ₹20,000 का जुर्माना


खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त निगरानी

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि बाजार में लगातार छापेमारी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी

विभाग ने लोगों से अपील की है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता और पैकेजिंग की जांच जरूर करें। संदिग्ध या खुले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी गई है।


निष्कर्ष

अल्मोड़ा में हुई इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि खाद्य मिलावट के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाजार में गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी।