प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव से पहले सरकार प्रशासकों का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कानून की सलाह ली जा रही है।
गत दिसंबर से सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए। नियमों के अनुसार प्रशासकों को दो जून, यानी छह महीने के लिए पदस्थ किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता छह जून तक लागू रहती है। यही कारण है कि निकाय चुनाव इससे पहले नहीं हुए हैं।
अब निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण लागू करने, निकायों में परिसीमन, पदों का आरक्षण जारी करने आदि कार्यों के लिए कम से कम दो माह का समय चाहिए। छह जून को आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इस पर काम आगे बढ़ सकेगा, लेकिन दो जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के चलते सरकार अब कुछ समय के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहती है।