उत्तरकाशी समाचार: डुंडा के मंजकोट गांव में शराबबंदी लागू, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

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उत्तरकाशी। जिले के डुंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मंजकोट पिपली के राजस्व गांव किरुण में आयोजित ग्राम सभा में सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से गांव में शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे गांव में अनुशासन और स्वस्थ वातावरण कायम किया जा सके।


शादी और अन्य आयोजनों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध

ग्राम सभा में तय किया गया कि शादी समारोह, चूड़ाकर्म, जन्मदिन और अन्य सामाजिक आयोजनों में शराब के सेवन और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय गांव में बढ़ती सामाजिक समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

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उल्लंघन पर 51 हजार रुपये तक का जुर्माना

ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार, यदि किसी भी समारोह में शराब परोसी या पिलाई जाती है, तो संबंधित परिवार पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, शराब का सेवन करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति पर 2100 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।


फेरीवालों के प्रवेश पर भी नियम लागू

गांव में बाहरी फेरीवालों के प्रवेश को भी नियंत्रित किया गया है। अब बिना ग्राम प्रधान की अनुमति के कोई भी फेरीवाला गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।


महिला मंगल दल को सौंपी गई जिम्मेदारी

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए ग्राम सभा ने महिला मंगल दल को इन नियमों के पालन और कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। यह कदम गांव में सामाजिक जागरूकता और अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

ग्राम प्रधान वंदना राणा ने बताया कि ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और निर्णय लिया गया है कि ये नियम एक अप्रैल से प्रभावी रूप से लागू किए जाएंगे। बैठक में कई गणमान्य ग्रामीण और महिला सदस्य मौजूद रहे।


निष्कर्ष:
मंजकोट गांव में लिया गया यह निर्णय सामाजिक सुधार और जागरूकता की दिशा में एक अहम कदम है। शराबबंदी से गांव में शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।