गदरपुर में पुलिस ने एक घर में छापा मारकर दो लोगों को 120 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया है। दो आरोपी भाग गए। चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 120 किलो मांस, एक चापड़, दो छुरी और एक इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद किया। परीक्षण के बाद, डा. रवि शंकर झा, राजकीय पशु चिकित्सालय, ने पहली बार मांस के प्रतिबंधित पशु होने की पुष्टि की और मांस के कुछ टुकड़ों का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।
रविवार सुबह पुलिस को ग्राम धीमरखेड़ा में गोकशी की सूचना मिली थी। एसआई बसंत प्रसाद और कपिल कंबोज के नेतृत्व में टीम ने ग्राम धीमरखेड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने रहने वाले सद्दीक के घर पर छापा मारा। टीम को देखकर प्लास्टिक का कट्टा लेकर आ रहे युवक ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। युवक ने अपना नाम धीमरखेड़ा निवासी मोहम्मद यासीन बताया। उसने बताया कि उसकी दो चचेरी बहनों की शादी है और उसके चाचा मोहम्मद सद्दीक ने मेहमानों की खातिरदारी के लिए प्रतिबंधित पशु को काटा था। यासीन को साथ लेकर पुलिस टीम ने घर के किचन में पहुंची तो वह सद्दीक धारदार हथियार से पशु के अवशेष और हड्डियों को काट रहा था। पुलिस टीम को देखकर मोहम्मद सद्दीक हड़बड़ा कर भागने लगा लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में मोहम्मद सद्दीक ने बताया कि वह देर रात बौर नदी के किनारे अपने बेटे इदरीश, भतीजे मोहम्मद यासीन और ग्राम धीमरखेड़ा निवासी कासिम के साथ मिलकर एक जानवर को मार डाला था। उन्होंने पशु का सिर और पैर नदी में फेंक दिया और मांस घर ले आए। बताया कि कासिम और इदरीश सामान खरीदने बाजार गए हैं। उत्तराखंड गो वंश संरक्षण अधिनियम की धारा 3/5/11(1) के तहत पुलिस ने मौके पर मौजूद मोहम्मद यासीन और मोहम्मद सद्दीक के अलावा फरार आरोपी इदरीश और कासिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
सादगी से हुआ निकाह