14 अगस्त को होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, 11 को नामांकन

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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगली कड़ी के तहत अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव 14 अगस्त को होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के 12 जिलों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो मतगणना की समाप्ति के साथ ही खत्म होगी।

चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:

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  • 11 अगस्त को नामांकन और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी।

  • 12 अगस्त को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि रखी गई है।

  • 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद मतगणना शुरू होगी।

इन पदों के लिए होगा मतदान:
इस चुनाव में क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, जबकि जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।

राष्ट्रपति चुनाव की तरह होती है वोटिंग प्रक्रिया
जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में होता है। वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम के सामने प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता अंकित करनी होती है। गिनती में सबसे पहले प्रथम वरीयता वाले मतपत्रों की गणना होती है। अगर कोई प्रत्याशी कुल पदों के आधे से एक अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा सबसे कम वरीयता वाले प्रत्याशी को बाहर कर उसके मतों को अगले वरीयता के मतों में जोड़ा जाता है।

जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जारी
बुधवार को पंचायती राज विभाग ने 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण जारी किया, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। पहली बार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं। दो से पांच अगस्त के बीच आई 42 आपत्तियों का निपटारा कर अंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी की गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की स्थिति:

जिला आरक्षण स्थिति
उत्तरकाशी अनारक्षित
टिहरी महिला
पौड़ी महिला
रुद्रप्रयाग महिला
चमोली अनारक्षित
देहरादून महिला
ऊधमसिंह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग
नैनीताल अनारक्षित
अल्मोड़ा महिला
चंपावत अनारक्षित
बागेश्वर अनुसूचित जाति महिला
पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति

राज्य निर्वाचन आयोग अब इसी आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव सम्पन्न कराएगा।