कोई भी संस्था व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अभिनेता जैकी श्रॉफ की आवाज, नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी घोषणा की है। हाईकोर्ट ने जैकी श्रॉफ के नाम, उपनामों, जैकी और “जग्गू दादा” के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। मालूम हो कि अभिनेता ने मंगलवार 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अपनाया था।
‘अधिकारों का हो रहा उल्लंघन’
अभिनेता ने याचिका दाखिल कर अपनी पहचान और प्रचार के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जस्टिस संजीव नरूला ने बुधवार 15 मई को एक अंतरिम आदेश में कहा कि ‘ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली संस्थाएं और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) चैटबॉट प्लेटफॉर्म का चलाने वाली संस्थाएं अभिनेता की विशेषताओं का दुरुपयोग करके उनके व्यक्तित्व और प्रचार के अधिकार का उल्ल
अदालत ने अपनाया सख्त रुख
दो कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है। दोनों ने जैकी श्रॉफ का वीडियो ‘बेहद अभद्र शब्दों और गालियों’ के साथ शेयर किया था। अदालत ने कहा कि जैकी श्रॉफ एक सेलिब्रिटी हैं, और यह दर्जा स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व और संबंधित विशेषताओं पर कुछ अधिकार देता है।
दो लोगों को जारी हुए नोटिस
कोर्ट ने कहा कि अभिनेता के व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषताओं के अनधिकृत शोषण से सभी संस्थाओं को व्यावसायिक लाभ हुआ है। बिना अनुमति के, उन्होंने अभिनेता की छवि, आवाज, नाम और अन्य विशिष्ट गुणों का उपयोग किया है। इससे उनके प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैकी श्रॉफ के अधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में अदालत ने कुछ अन्य संस्थाओं को नोटिस भेजा। इसमें एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है जो कथित रूप से अपमानजनक वीडियो बनाता है। दूसरा, एक रेस्तरां मालिक है जो अपने आउटलेट पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क “भिडु” का उपयोग करता है।