बरेली: छेड़खानी के आरोपी सिपाही को बर्खास्तगी के बाद मिली नौकरी

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बरेली में चलती ट्रेन में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में बर्खास्त किए गए जीआरपी कांस्टेबल तौफीक अहमद को हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा नौकरी मिल गई है। तौफीक को तत्कालीन आईजी डॉ. राकेश सिंह ने सेवा से हटाया था, लेकिन उनके अधिवक्ता बेटी अनुरा सिंह ने कोर्ट में पैरवी कर वर्दी वापस दिला दी। हालांकि, छेड़खानी का मामला अब भी कोर्ट में ट्रायल के रूप में जारी रहेगा।

यह मामला 13 जनवरी 2023 का है, जब पीलीभीत की एक छात्रा ने जीआरपी जंक्शन थाने में तौफीक अहमद के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप में पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया और जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद तत्कालीन आईजी ने उसे बर्खास्त कर दिया था।

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तौफीक ने बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट में अधिवक्ता अनुरा सिंह ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी आदेश न्यायसंगत नहीं है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विभागीय जांच रिपोर्ट और बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए तौफीक को पुलिस सेवा में बहाल करने का आदेश दिया।