कोटद्वार: लालढांग मार्ग पर कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर रोक

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कोटद्वार। चिल्लरखाल–लालढांग वन मोटर मार्ग पर अब कमर्शियल (मालवाहक) वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

वन विभाग ने लालढांग और चिल्लरखाल बैरियर पर सुप्रीम कोर्ट के 12 फरवरी के आदेश की कॉपी चस्पा कर दी है।
इस आदेश में:

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  • मार्ग निर्माण पर लगी रोक हटाई गई

  • लेकिन कमर्शियल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया

लोगों में नाराजगी

चिल्लरखाल गेट पर वाहनों को रोके जाने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है।
लोगों का कहना है कि:

  • इस मार्ग से राशन और जरूरी सामान की सप्लाई होती है

  • मालवाहक वाहनों पर रोक से किसानों और व्यापारियों को नुकसान होगा

186 दिन से जारी आंदोलन

लालढांग मार्ग निर्माण को लेकर क्षेत्र में लगातार 186 दिनों से आंदोलन जारी है।
आंदोलनकारियों की मांग है:

  • जब तक एलिवेटेड रोड नहीं बनती

  • तब तक आवाजाही और सुविधाएं सुचारु की जाएं

आगे क्या होगा?

वन विभाग के अनुसार:

  • उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं

  • फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है

👉 कुल मिलाकर, यह फैसला कानून के तहत लिया गया है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है।