हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की, जो जानवरों की बीमारी को रानीखेत नाम देने को चुनौती देती थी। मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 27 जून तक राज्य सरकार से बीमारी का वैकल्पिक नाम प्रस्तावित करने को कहा।
रानीखेत निवासी सतीश जोशी ने जनहित याचिका में कहा कि पक्षियों और मुर्गियों को ‘रानीखेत रोग’ नामक एक वायरल बीमारी होती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बीमारी का नाम रानीखेत रखना मसूरी और नैनीताल जैसे अन्य सुंदर हिल स्टेशनों की छवि को खराब करता है। इसलिए इस रोग का नाम बदलना चाहिए।